रफ़ाल रक्षा सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि विपक्षी दल रफ़ाल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उस पर लगातार हमला बोल रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं ख़ारिज करते हुए कहा है कि इस मामले की जाँच अब नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एकमत से ये फ़ैसला दिया.
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफ़ाल विमान ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह करने का कोई आधार नहीं मिला है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सैन्य मामलों की न्यायिक समीक्षा का प्रयास किया था, लेकिन हमारी राय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा के कोई निर्धारित मानक नहीं हो सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सौदे को लेकर विमानों के दाम, खरीद प्रक्रिया और ऑफ़सेट पार्टनर को लेकर चिंताएं तो थीं, लेकिन ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है.
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