नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सोमवार को निर्देशित करते हुए कहा कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च तक की निर्धारित समय सीमा का पालन करने को कहा है.
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब भी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.
आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, यह पैन (PAN) काम नहीं करेगा.
आयकर विभाग ने कहा, ‘इस समय सीमा का पालन करे.’
विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है, ‘पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं.’
विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है. वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है.
Don’t miss the deadline!
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinkingLink: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है. संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN <space> 12digit Aadhaar <space> 10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है.
दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है.
आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.
Source : Agency